मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला

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आगामी 15 सितंबर से पूरे देश में डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का नाम भी लिखा जायेगा


नई दिल्‍ली। अभी तक तो आपने किसी भी डिमांड ड्राफ्ट पर सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम देखा होगा जिसके खाते में राशि जमा होनी है लेकिन अब जल्द ही आपको इस ड्राफ्ट पर पाने वाले के साथ ही भेजने वाले का नाम भी दिख जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। हाल ही में आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया। इस निर्णय के तहत अब डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले का नाम भी लिखना जरुरी होगा। मनी लाड्रिंग पर रोकथाम के लिए आरबीआई ने यह निर्णय लिया है।



अभी तक की व्‍यवस्‍था में डिमांड ड्राफ्ट पर केवल उसी व्‍यक्ति का नाम लिखा होता था,जिसके खाते में सबंधित राशि जमा होती है लेकिन नई व्‍यवस्‍था में अब पे आर्डर पर भी बनवाने वाले का नाम लिखने का आदेश दिया है। यह नियम बैंकर्स चेक पर भी लागू होगा। यह नियम आगामी 15 सितंबर से पूरे देश में लागू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने यह बड़ा कदम उठाया है।